झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

रांचीः कई जिले के साइबर अपराधियों को हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दी जमानत - झारखंड हाई कोर्ट में साइबर अपराधियों पर सुनवाई

झारखंड के अलग-अलग जिलों के साइबर अपराध मामले के आरोपी निरंजन कुमार मंडल और अन्य की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक मामले में जमानत दी. हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.

cyber criminals given relief from high court, साइबर अपराधियों को हाई कोर्ट से मिली राहत
हाई कोर्ट

By

Published : Jun 9, 2020, 1:31 AM IST

रांची: जामताड़ा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और देवघर के साइबर अपराध मामले के आरोपी निरंजन कुमार मंडल और अन्य की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक मामले में जमानत दी. उन्होंने आरोपी के हिरासत की अवधि को देखते हुए दस-दस हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर यह जमानत दी है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने घर से पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी निरंजन कुमार मंडल, राजेंद्र मंडल, धनराज मंडल गिरिडीह, विवेक कुमार चौधरी, राकेश कुमार महतो, जमीरुद्दीन अंसारी, अहमद अंसारी और धनराज मंडल, शमीम अंसारी की जमानत याचिका को मंजूर कर ली है. उन्होंने उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए यह जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. इसके साथ ही उन्होंने उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और अन्य शर्तों के आधार पर बेल की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है.

और पढे़ं- एलजी के फैसले पर बोले केजरीवाल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी
बता दें कि पूर्व में साइबर अपराध में आरोपी निरंजन कुमार मंडल और अन्य की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज कर दी गई थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details