रांची: सीआरपीएफ के जवान पंचानंद अहिर को शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है. मामले में रांची सिविल कोर्ट में पोस्को के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को 10 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही कराई गई है, तो वहीं बचाव पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई. दोनों पक्षों की गवाही को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाई है