रांची: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है. 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़े बंधु तिर्की के अग्रिम जमानत याचिका को एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है.
दरअसल यह मामला साल 2010 में का है जब बंधु तिर्की खेल मंत्री के साथ एनजीओसी के वरीय उपाध्यक्ष भी थे. उस वक्त 34वें राष्ट्रीय खेल के लिए महत्वपूर्ण खेल संबंधित सामग्री की खरीद विशेष कंपनी, फर्म से किया गया था. जिसका अंतिम निर्णय बंधु तिर्की द्वारा स्वीकृति किया गया था.