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झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण पर अदालत नाराज, कहा- रोड़ा डालने वाले मंत्री हों या अधिकारी सब पर होगी कार्रवाई

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले पर सुनवाई हुई. भवन निर्माण में हो रही देरी को लेकर सरकार के जवाब पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्माण कार्य शुरू होने में जो अनदेखी की जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Aug 6, 2021, 7:57 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के नए भवन निर्माण के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए सरकार के द्वारा हो रही लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्माण कार्य शुरू होने में जो अनदेखी की जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अदालत ने राज्य सरकार से मामले का सभी मूल दस्तावेज पेश करने को कहा है.

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अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्यों इतनी देर से कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है, कहां रोड़ा अटका हुआ है. सचिव स्तर से हो या मंत्री स्तर से जहां रोड़ा अटका हुआ है. उस पर कानूनी कार्रवाई होगी. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता

सरकार के जवाब से हाई कोर्ट असंतुष्ट

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने नए हाई कोर्ट भवन निर्माण के बचे हुए काम को पूर्ण करने में हो रही लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. राज्य सरकार की ओर से अदालत में जानकारी दी गई, कि बचे हुए कार्य के लिए जो टेंडर करना है. वह शीघ्र ही कर लिया जाएगा. सरकार का जवाब सुनते ही अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब सरकार के जवाब पर भरोसा नहीं किया जा सकता. अदालत ने राज्य सरकार के अधिकारी को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जहां भी भवन निर्माण के कार्य में रोड़ा अटकाया जा रहा है. उस अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा. अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी. चाहे वह अधिकारी हों या मंत्री.

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अधिवक्ता राजीव कुमार ने भवन निर्माण में गड़बड़ी को लेकर दायर की है जनहित याचिका

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में गड़बड़ी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को नवनिर्मित भवन को पूर्ण करने के लिए काम प्रारंभ करने का आदेश दिया था. अदालत ने सरकार से नए भवन के बाकी निर्माण कार्य को पूर्ण करने के जवाब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

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