रांचीःलोकसभा चुनाव में नक्सली समर से सहायता लेने के मामले में आरोपी पूर्व सांसद डॉ. अजय कुमार को अदालत से बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court verdict in former mp case)के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है.
पूर्व सांसद अजय कुमार ने अदालत में अपने आपको बेगुनाह बताया था. मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. डॉ. अजय कुमार के पक्ष में अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, विमल कुमार, बबीता जैन और विक्रम सिंह ने अदालत में पक्ष रखा.
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इससे पहले लोकसभा चुनाव में नक्सली समर (NAXALITES SAMAR RELATION illegation) से सहायता लेने के मामले के आरोपी पूर्व सांसद डॉ. अजय कुमार के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.