रांची: विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधायक बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर दल-बदल मामला चलाए जाने के निर्णय के बाद बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने का पेंच उलझ गया है. ऐसे में यह साफ हो गया है कि दल बदल की सुनवाई के बाद जब तक फैसला नहीं आता है, तब तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाएगा.
इस मसले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने बुधवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में विधि विशेषज्ञों से राय लेकर निर्णय लिया है. यह उनका अधिकार क्षेत्र का मामला बनता है. तीनों विधायकों के द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर ही उन्होंने फैसला लिया होगा. हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि स्पीकर के द्वारा जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी वह पार्टी के लिए मान्य होगा.