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सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सुनवाई, कोर्ट ने प्रतिवादियों को पक्ष रखने के लिए दिया समय - सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा

सीएम हेमंत सोरेन ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इस मामले में सब-जज प्रथम वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई चल रही है. फिलहाल कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने 26 सितंबर का समय दिया है.

CM filed defamation case against MP Nishikant Dubey
सिविल कोर्ट

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Published : Sep 22, 2020, 7:59 PM IST

रांचीः सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज मानहानि के मुकदमे में अदालत ने निशिकांत दुबे, ट्विटर और फेसबुक तीनों प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने के लिए 26 सितंबर का समय दिया है. मामले की सुनवाई सब-जज प्रथम वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में चल रही है.

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सीएम ने निशिकांत दुबे के खिलाफ सिविल कोर्ट रांची में मुकदमा अपने अधिवक्ता के माध्यम से 4 अगस्त को दर्ज करवाया था. जानकारी के अनुसार निशिकांत दुबे पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोका गया है. मुकदमे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक को भी प्रतिवादी बनाया गया है. निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों ट्विटर पर सीएम पर गंभीर आरोप लगाये थे. इसके बाद सीएम ने आत्मसम्मान पर गहरा ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दायर किया.

निषेधाज्ञा आदेश हासिल के लिए मुकदमा

सीएम ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ विविध दीवानी आवेदन दायर किया है. मुख्यमंत्री ने विविध दीवानी आवेदन निषेधाज्ञा आदेश हासिल करने के लिए यह केस फाइल किया है. यह मुकदमा दो सितंबर को दायर किया गया था. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत निषेधाज्ञा आदेश जारी कर सकती है.

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