रांची: कार्मिक विभाग के निर्देश ने राज्य के सभी उपायुक्तों की मुश्किलें बढ़ा दीं हैं. यह निर्देश जिला उपायुक्तों के अवकाश पर जाने से पहले अनुमति को लेकर है. जारी निर्देश के मुताबिक अब मुख्य सचिव की अनुमति के बिना राज्य के उपायुक्त मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. मुख्यालय छोड़ने के पूर्व उन्हें लिखित या फोन पर मुख्य सचिव की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी. कार्मिक विभाग ने चिठ्ठी जारी करने के बाद वैसे उपायुक्तों की मुश्किलें बढ़ा दी है जो बिना अवकाश लिए या जानकारी दिये जिला मुख्यालय से बाहर चले जाते थे.
झारखंड के कई उपायुक्तों की परेशान बढ़ गई है. कार्मिक विभाग के निर्देश के मुताबिक अब किसी भी जिले के उपायुक्त अवकाश पर जाने से पहले मुख्य सचिव को सूचना देंगे और उनकी अनुमति के बाद ही वह जिले से बाहर जा पाएंगे. कार्मिक सचिव द्वारा जारी इस चिठ्ठी की प्रति राज्यपाल सचिव, सीएम सचिवालय, सभी विभागीय सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और सीएस कार्यालय को भी दी गई है.