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तबलीगी जमातियों का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, वीजा उल्लंघन मामले के आरोपी ने दायर की जमानत याचिका - झारखंड हाई कोर्ट में तबलीगी जमात मामले पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में तबलीगी जमात की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है. लंदन के जाहिद कबीर और यूके के शिफॉन हुसैन खान और अन्य आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है.

case of tablighi Jamaat reached jharkhand High Court, तबलीगी जमातीयों का मामला पहुंचा हाई कोर्ट
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Published : Jun 13, 2020, 5:27 AM IST

रांची: तबलीगी जमात की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है. याचिका के माध्यम से अदालत से बेल देने की गुहार लगाई गई है. लंदन के जाहिद कबीर और यूके के शिफॉन हुसैन खान और अन्य आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है. पूर्व में निचली अदालत से इन लोगों की याचिका को खारिज कर दी गई थी. उसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है.

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इन लोगों पर 7 अप्रैल 2020 को हिंदपीढ़ी थाना में वीजा नियम का उल्लंघन करने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महामारी नियमों का, टूरिस्ट वीजा पर धर्म प्रचार करने, संक्रमण फैलाने का वाहक बने, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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मामले में इन लोगों ने याचिका दायर की है

हालैंड के मोहम्मद सैफ उल इस्लाम, लंदन के जाहेद कबीर, शिफॉन हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलवर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, त्रिनिदाद का रसयिदा औनी मजिहा बिनती रजाक, जामिबिया के मूसा जालाव, फरमिंग सेसे, मलयेशिया का सिति आयशा बिनती मत इसा, नूर रशीदा बिनती तोमादी, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामन, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक बिन मत इसा, हाजी मेराज एवं मो. अजीम बिन सुलेमान उर्फ अजीम ने याचिका दायर की है.

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