रांची: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामले के शीघ्र निष्पादन को लेकर बनने वाले 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.
विधायक, सासंदों से जुड़े मामलों का जल्द हो सकेगा निष्पादन, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कैबिनेट ने दी मंजूरी - कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को दी मंजूरी
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विभाग से अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पद का सृजन कर लिया जाएगा. उसके बाद विभाग हाई कोर्ट को इससे संबंधित जानकारी भेजेगा. उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में नए जज को नियुक्त करेगा. उसके बाद मामले पर सुनवाई शुरू होगी.
झारखंड के सांसद और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले के शीघ्र निष्पादन के लिए पूर्व में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, लेकिन मामले का तेजी से निपटारा नहीं हो पा रहा था. जिसे देखते हुए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाने का निर्णय लिया. हाई कोर्ट ने 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए अनुमति दी. उसके बाद उसे कैबिनेट में भेजा गया. कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद अब शीघ्र ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाएगा और विधायक और सांसदों पर दर्ज आपराधिक मामले के निष्पादन में तेजी आएगी.