झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

राज्य में बस सेवा को शासन की ना, परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश - झारखंड में बस सेवा बंद

कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने अब पाबंदी में ढील देने का निर्णय लेते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 10 जून तक बढाया है. इस दौरान परिवहन विभाग ने बस सेवा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है. इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किया है.

bus service completely banned in jharkhand
बस सेवा प्रतिबंधित

By

Published : Jun 2, 2021, 10:53 PM IST

रांची: झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है. इस पूरी अवधि में परिवहन विभाग ने बसों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. इस अवधि के दौरान सिर्फ जिला प्रशासन या औद्योगिक और खनन इकाइयों की ओर से अपने कर्मियों के परिवहन के लिए सिर्फ बस चलाई जा सकती हैं. राज्य में दोपहर के 3 बजे से अगली सुबह के 6 बजे तक सिर्फ हवाई यात्रा, रेल यात्रा, अंतिम यात्रा व कोविड-19 नियंत्रण में लगे लोगों को ही आवागमन की छूट दी गई है.

ये भी पढ़ें-3 जून से झारखंड में अनलॉक 01 की शुरुआत, जानिए लोगों की क्या है प्रतिक्रिया

ई-पास के लिए क्या हैं शर्तें
राज्य में सभी तरह के अंतरराज्यीय व अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास आवश्यक होगा. ई-पास के साथ वैध फोटो, पहचान पत्र, रेलवे या हवाई यात्रा की स्थिति में वैध टिकट पास रखना अनिवार्य होगा. जिला के अंदर आवागमन के लिए ई-पास जरूरी नहीं है. राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले निजी वाहनों या टैक्सी को ई-पास लेकर ही आने की अनुमति है. भारत सरकार, राज्य सरकार या अन्य सरकारों के वाहन को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.

क्वॉरेंटाइन के लिए नियम
राज्य में आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के लिए क्वॉरेंटाइन में रहना होगा. जिला प्रशासन होम क्वॉरेंटाइन नहीं रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. किसी को होम क्वॉरेंटाइन में समस्या हो तो वह संस्थागत क्वॉरेंटाइन सेंटर में रह सकता है. इसके साथ ही क्वॉरेंटाइन का नियम 72 घंटे में वापस लौटने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details