पटना: बुधवार को बिहार कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया. इस फैसले के तहत यह साफ हो गया है कि पटना महानगर क्षेत्र में 15 साल से पुराने व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे. कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव के प्रयोग से इनके परिचालन पर रोक लगा दी है. परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने इस फैसले की जानकारी दी.
बता दें कि फिलहाल तक निजी वाहनों के परिचालन पर कोई रोक नहीं है. उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के साथ गाड़ी चलाने की इजाजत दी गई है. बैठक के बाद परिवहन सचिव ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण में सरकार का यह कदम काफी कारगर साबित होगा.