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रांचीः ऋचा भारती को कोर्ट ने दी राहत, नहीं बांटनी पड़ेगी कुरान की प्रतिलिपि

ऋचा पटेल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जमानत की शर्त को वापस ले लिया है. जजमेंट की कॉपी में आईओ के अनुरोध पर कोर्ट ने कुरान की प्रतिलिपि बांटने की शर्त हटा दी है.

जानकारी देती महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण

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Published : Jul 17, 2019, 9:45 PM IST

रांची: ऋचा भारती मामले में कोर्ट ने जमानत की शर्त को वापस ले लिया है. जजमेंट की कॉपी में आईओ के अनुरोध पर कोर्ट ने कुरान की प्रतिलिपि बांटने की शर्त हटा दी है. जजमेंट कॉपी मिलने के बाद ऋचा ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि न्याय की जीत हुई है.

जानकारी देती महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण


इससे पहले ऋचा ने महिला आयोग जाकर न्याय की गुहार लगाई थी. इस दौरान ऋचा ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किये थे. उसने महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से ऋचा भारती ने थाना प्रभारी विनोद राम और एसपी अमित रेनू के खिलाफ शिकायत की है. इसके साथ ही उसके फेसबुक पोस्ट में जिन लोगों ने गंदी और अभद्र गालियां देकर टिप्पणी की थी. उस पर कार्रवाई करने की मांग की है.


महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने तमाम चीजों को देखते हुए कहा कि वो न्यायालय का सम्मान करती हैं. उन्होंने थाना प्रभारी और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़ा किए. उन्होंने कहा कि इस मामले में गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले थाना प्रभारी को थाना में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि पहले थाना प्रभारी कानून की जानकारी लेकर आएं, उसके बाद थाना संभालें. वहीं अधिवक्ता विनोद ने कहा कि अभी उन्होंने जजमेंट की कॉपी पूरी तरह से नहीं देखी है.

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