झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट में हाजिर हुए बंधु तिर्की, जानिए क्या हुआ

आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को बंधु तिर्की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. इस मामले में कोर्ट ने 24 फरवरी से बहस शुरू करने का आदेश दिया है.

bandhu Tirkey appears in CBI court
सीबीआई कोर्ट में पेश हुए बंधु तिर्की

By

Published : Feb 16, 2022, 12:16 PM IST

Updated : Feb 16, 2022, 5:02 PM IST

रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे मांडर विधायक और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष हाजिर हुए.

ये भी पढ़ें-विधायक बंधु तिर्की की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति मामले में 16 फरवरी को है पेशी

न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बंधु तिर्की के द्वारा की गई उस अपील को मानने से इनकार कर दिया जिसमें उनके द्वारा कुछ और गवाहों की गवाही कोर्ट के समक्ष कराने के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर फैसला आने तक प्रतिक्षा करने को कहा गया. कोर्ट ने बंधु तिर्की से हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद गवाही कराने की बात कहते हुए 24 फरवरी से बहस शुरू करने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

बंधु तिर्की पर यह है आरोप: आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी बने मांडर विधायक बंधु तिर्की पर 6.28 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को चेक पीरियड मानते हुए जांच शुरू की थी. इस दौरान सीबीआई ने बंधु की आय 13 लाख 37 हजार रुपये आंकी थी.

इस मामले में अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को अभियोजन साक्ष्य बंद करते हुए आरोपित के बयान दर्ज करने की तिथि तय की थी. सीबीआई ने इस मामले में 21 गवाहों को प्रस्तुत किया है. अदालत ने पिछले साल की 16 जनवरी को बंधु के खिलाफ आरोप तय किया था. इस मामले में सीबीआई की टीम ने बंधु तिर्की को उनके बनहौरा स्थित आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार भी किया था. बाद में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी.

Last Updated : Feb 16, 2022, 5:02 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details