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दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर हाई कोर्ट में मंगलवार को नहीं होगी सुनवाई? पढ़ें पूरी रिपोर्ट - बाबूलाल मरांडी

दलबदल मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाएगी. फिलहाल कोर्ट ने जरूरी याचिकाओं की सुनवाई का निर्देश जारी किया है.

Babulal Marandi plea in defection case will not be heard tomorrow in jharkhand high court
दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर हाईकोर्ट में कल क्यों नहीं होगी सुनवाई

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Published : May 3, 2021, 9:14 PM IST

रांची: दलबदल मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाएगी. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई होनी थी. लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वर्तमान में सिर्फ जरूरी मामले की सुनवाई जो वर्ष 2021 में फाइल हुए हैं उनका निर्देश दिया है.

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पूर्व में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से मामले में जवाब पेश किया गया था. समय कम होने के कारण बाबूलाल और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिउत्तर दायर नहीं किया जा सका था. अदालत ने उन्हें प्रतिउत्तर पेश करने के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई 4 मई को तय की थी. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दलबदल को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था.

बाबूलाल मरांडी की ओर से उस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी दलबदल के मामले में पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा था. उसी आदेश के आलोक में विधानसभा की ओर से हाई कोर्ट में जवाब पेश किया गया था, पर यह जवाब 5 अप्रैल को पेश किया गया था, जिसके कारण प्रार्थी का प्रतिउत्तर दायर नहीं किया जा सका. अदालत ने भी माना कि इतने कम समय में प्रतिउत्तर नहीं दिया जा सकता है. इसलिए अदालत ने उन्हें समय देते हुए प्रतिउत्तर पेश करने को कहा था.

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