झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

राज्यसभा चुनाव 2016 मामला: निलंबित एडीजी 31अगस्त को डीजीपी के सामने रखेंगे अपना पक्ष - पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता

राज्यसभा चुनाव 2016 में हुई गड़बड़ी को लेकर तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था. अनुराग गुप्ता 31 अगस्त को डीजीपी एमवी राव के सामने अपना पक्ष रखेंगे.

Anurag Gupta will put his side in 2016 Rajya Sabha election case
राज्यसभा चुनाव 2016 मामला

By

Published : Aug 21, 2020, 9:35 AM IST

Updated : Aug 21, 2020, 10:30 AM IST

रांची: राज्यसभा चुनाव 2016 में हुई गड़बड़ी मामले में तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता 31 अगस्त को डीजीपी एमवी राव के सामने अपना पक्ष रखेंगे. इस मामले में एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है. फिलहाल वो निलंबित हैं.

चुनाव में हुए गड़बड़ी को लेकर एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर विभागीय कार्रवाई चल रही है. विभागीय कार्रवाई के संचालन पदाधिकारी झारखंड के डीजीपी एमवी राव ही है. अनुराग गुप्ता को अपना पक्ष डीजीपी के सामने ही रखना है. वहीं, सरकार की तरफ से जगन्नाथपुर थाने में दर्ज एफआईआर करवाने वाले अविनाश ठाकुर सरकार का पक्ष रखेंगे.

ये भी पढ़ें:पीएम मोदी ने धोनी को लिखा लेटर कहा, मुश्किल हालात में लड़ना सिखाया

राज्यसभा चुनाव 2016 में हुई गड़बड़ी को लेकर तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था. वर्तमान में अनुराग गुप्ता बिना किसी विभाग के पुलिस मुख्यालय में योगदान दे रहे हैं. 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए कांग्रेस की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को रुपयों का लालच दिया गया था. इसके साथ ही उनके पति योगेंद्र साव को भी धमकाया गया था. इससे संबंधित ऑडियो और वीडियो भी जारी हुआ था. इस पूरे मामले में एडीजी अनुराग गुप्ता की भूमिका संदिग्ध है. दो दिन पहले ही निर्मला देवी ने कोर्ट में मूल यंत्र जमा करवाया है, जिसका अब फॉरेंसिक जांच करवाया जाएगा.

Last Updated : Aug 21, 2020, 10:30 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details