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कोर्ट से सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सरकारी काम में बाधा डालने के मामले पर बुधवार को सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई. इसी मामले में अमित महतो के अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में जेवीएम के प्रत्याशी रहे अमिताभ चौधरी और जेवीएम युवा मोर्चा के नेता संतोष कुमार को भी आरोपी बनाया गया है. इससे पहले 12 जून को अमिताभ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दी थी.

फाइल फोटो

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Published : Jul 10, 2019, 8:28 PM IST

Updated : Jul 10, 2019, 11:13 PM IST

रांची: खेलगांव में हंगामा और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले पर बुधवार को सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई. अपर न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दी.


इसी मामले में अमित महतो के अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में जेवीएम के प्रत्याशी रहे अमिताभ चौधरी और जेवीएम युवा मोर्चा के नेता संतोष कुमार को भी आरोपी बनाया गया है. इससे पहले 12 जून को अमिताभ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दी थी. बता दें कि 17 अप्रैल 2014 को खेल गांव के समीप एक वाहन में ईवीएम पाए जाने की सूचना पर आरोपितों के नेतृत्व में लगभग दो सौ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था.


हंगामे की सूचना के बाद रात में मजिस्ट्रेट के चार्ज में रहे आनगड़ा की तत्कालीन सीओ दीपमाला मौके पर पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने घेर लिया. इस दौरान उनके साथ लोगों ने धक्का-मुक्की की. ड्राइवर और पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट हुई. इस संबंध में दीपमाला के बयान पर सदर थाना कांड संख्या 155/14 दर्ज कराई गई थी.

Last Updated : Jul 10, 2019, 11:13 PM IST

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