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कैबिनेट की बैठक में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन, रांची के मास्टर प्लान 2037 में भी आंशिक सुधार

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 मामलों को स्वीकृति दे दी गई. इस दौरान कैबिनेट की बैठक में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन और रांची के मास्टर प्लान 2037 में भी आंशिक सुधार पर स्वीकृति दे गई.

झारखंड मंत्रालय (फाइल फोटो)

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Published : Sep 25, 2019, 8:38 PM IST

Updated : Sep 25, 2019, 9:24 PM IST

रांची: प्रदेश की बीजेपी सरकार ने केंद्र के मोटर वाहन कानून में संशोधन किया है. इस बारे में बुधवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया. परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि कई प्रावधानों में राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग कर फाइन की दर कम की है. हालांकि उन्होंने क्लियर किया कि बिना हेलमेट चलने वालों के लिए फाइन की दर 1000 रुपये ही रहेगी.

जानकारी देते मंत्री और कैबिनेट सचिव

रांची के मास्टर प्लान में आंशिक सुधार
बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने की दर पहले के जैसे 2000 रुपये, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर पहले जैसा 1000 रुपया और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर पहले के जैसे 1000 रुपये के फाइन के प्रावधान को बरकरार रखा है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा अधिकारियों के कहने पर गाड़ी नहीं रुकने पर फाइन की पुरानी दर 500 रुपये रखी गई है. इसके अलावा स्टेट केबिनेट ने रांची के 2037 के मास्टर प्लान में आंशिक संशोधन पर भी स्वीकृति दी है. इसके तहत अपर बाजार इलाका व्यवसायिक होगा. इसके तहत अपर बाजार में 5000 स्क्वायर फीट तक बने बिल्डिंग को रेगुलराइज किया जाएगा. इसके साथ ही जी प्लस टू बिल्डिंग भी रेगुलराइज किया जाएगा. बुधवार की कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. देवघर जलापूर्ति योजना के लिए 314.057 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही माडाकर्मियों को छठा वेतनमान देने का निर्णय लिया गया.

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पर्यवेक्षिका सेवा संवर्ग नियमावली पर सहमति
कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी महिला पर्यवेक्षिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2019 पर भी सहमति दी गई. इसके तहत 75% पदों पर नियुक्ति स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा. वहीं 25% पद आंगनबाड़ी सेविकाओं से भरे जाएंगे. उन्होंने बताया कि उन 25% पदों पर 10 साल तक संतोषजनक काम करने वाली और ग्रेजुएट सेविका सीमित परीक्षा देकर सेलेक्ट हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि खान भूतत्व निदेशालय का दफ्तर अब चार की जगह पांचो प्रमंडल में होगा. इसके साथ में 5 जिलों से उसका विस्तार 14 जिलों तक होगा.

आंदोलनकारी चिन्हित करने के लिए होगा आयोग का विस्तार
राज्य सरकार ने झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग और जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े लोगों के चिन्हित करने के लिए संबंधित आयोग के 6 महीने के अवधि विस्तार पर स्वीकृति दी है. इसके अलावा राजधानी के आईटीआई बस स्टैंड से लेकर संत फ्रांसिस स्कूल तक 3.91 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और मजबूती करण के लिए 40.50 करोड प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

विदेश में एक्सीडेंटल डेथ पर सरकार करेगी सहयोग
कैबिनेट सचिव ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने दूसरे देशों में काम करने वाले मजदूरों की वहां एक्सीडेंटल डेथ पर प्रदेश में उनके आश्रित को 5 लाख रुपये देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए आश्रित या परिजन की आय 72000 सालाना से अधिक नहीं होनी. इसकी स्वीकृति जिले के उपायुक्त करेंगे. वहीं राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दो-दो महिला होमगार्ड तैनात करने का फैसला लिया है.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने नवंबर-दिसंबर से शुरू होने वाली धान अधिग्रहण योजना के तहत किसानों को 150 प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है. इस हिसाब से 2019-20 वित्त वर्ष में धान अधिग्रहण की की कीमत 2000 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को दी जाएगी. वहीं जामताड़ा के कर्माटांड़ विद्यासागर प्रखंड अंचल का नाम अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर होगा. राज्य सरकार ने मानकी, मुंडा, डाकुआ आदि पारंपरिक प्रधानों के मानदेय के लिए वर्ष 2019 में झारखंड कंटीन्जेसी फंड से 21.07 करोड़ निकालने पर सहमति दी.

Last Updated : Sep 25, 2019, 9:24 PM IST

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