रांचीः आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, रामचंद्र सहिस और लंबोदर महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है. अदालत ने उन्हें निचली अदालत में सुनवाई के दौरान सहयोग करने और सभी आरोपियों को 40-40 हजार रुपये अंतरिम मुआवजा के तौर पर जमा करने सहित अन्य शर्तों पर जमानत दी है. राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में रांची के लालपुर थाना में सुदेश महतो और अन्य पर केस दर्ज हुआ था. उसी मामले में जमानत दी गई है.
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आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने दी अग्रिम जमानत
सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत पार्टी के अन्य नेताओं को झारखंड हाई कोर्ट से अंग्रिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुदेश महतो एवं अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि उनके ऊपर राजनीतिक विद्वेष के कारण यह केस दर्ज किया गया है. उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत और निराधार हैं. उन्होंने अदालत से सभी शर्त का अनुपालन करने की बात कही. वहीं सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जमानत दी है.
बता दें कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो और रामचंद्र सहिस ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया था. उसी प्रदर्शन के दौरान सरकारी ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मी से झड़प हुई थी. जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गये थे. उस मामले में लालपुर थाना में कांड संख्या 201 वर्ष 2021 दर्ज किया गया है. जिसमें इन्हें आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान जमाना दी गई है.