रांचीः पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले (disproportionate assets case)में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निलंबित अभियंता प्रमुख के विरुद्ध प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.
इससे पहले मुख्यमंत्री ने रास बिहारी सिंह के विरुद्ध प्राप्त परिवाद(Complaint received against Rash Behari Singh) के आलोक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज आई.आर. सं-06/17 के सत्यापनकर्ता द्वारा आरोपी के विरुद्ध आय की तुलना में 199 प्रतिशत अधिक धन पाये जाने के आलोक में पी.ई. दर्ज करने के बिंदु पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), झारखंड, रांची को अनापत्ति संसूचित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है.