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साइबर अपराध के आरोपियों को हाईकोर्ट से मिला बेल, अदालत ने हिरासत अवधि को देखते हुए दिया बेल

देवघर और धनबाद के साइबर अपराध के आरोपी राहुल मंडल और तूफान रविदास को हाई कोर्ट से राहत दी गई है. अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनते हुए उनकी हिरासत अवधि को देखकर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया गया है.

accused of cyber crime got Bell
साइबर क्राइम के आरोपी

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Published : Jun 9, 2020, 8:49 PM IST

रांची: हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता राहुल मंडल और तूफान रविदास की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है. अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने के शर्त पर बेल दिया है.

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बता दें कि दोनों आरोपी फोन पर ओटीपी मांग कर उनका पैसा उनके खाता से उड़ा ले रहे थे. इसी मामले में देवघर के साइबर थाना और धनबाद के साइबर थाने में इन पर मामला दर्ज किया गया है. उसी मामले में दोनों अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें बेल दिया है.

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