रांची: साइबर मामले के आरोपी मनोज मंडल और अन्य को हाई कोर्ट से राहत दी है. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए उनकी हिरासत अवधि को देखकर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया गया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता मनोज मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की यह सुविधा उपलब्ध कराई है. अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने के शर्त पर बेल दिया है.