रांचीः सुखदेव नगर में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म में अभियुक्त संतोष कुमार राम को पॉक्सो के विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही कराई गई. सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
तमाम गवाहों को सुनने के बाद पॉक्सो के विशेष अदालत ने आरोपी संतोष कुमार राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
मामला सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की है, जहां 29 दिसंबर 2017 की है शाम 4:00 बजे पीड़िता रातू रोड रिलायंस फ्रेश के पास अपनी मां के पास जा रही थी. उसकी मा वहां किसी घर में काम करती थी. वहीं मेट्रो गली के केबी गर्ल्स हाई स्कूल के पास संतोष कुमार राम और विकेश कुमार मुंडा पीड़िता को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए. 16 मार्च 2018 को चार्जशीट किया और दो मई 2018 को चार्ज फ्रेम किया गया था. अदालत ने आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटना होगा.