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रांचीः दुष्कर्म मामले का आरोपी दोषी करार, आठ अगस्त को सुनाई जाएगी सजा - झारखंड समाचार

रांची में दुष्कर्म के एक मामले में सिविल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया. ये मामला साल 2017 का है, 8 अगस्त को उसे सजा सुनाई जाएगी.

सिविल कोर्ट, रांची

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Published : Aug 6, 2019, 11:14 PM IST

रांची: मांडर में रुगड़ा चुनने जंगल गई युवती से दुष्कर्म और मारपीट के आरोपी को अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. उसे आठ अगस्त को सजा सुनायी जाएगी. आरोपित चामो उरांव पीड़िता के गांव का ही रहनेवाला है. वह फिलहाल होटवार जेल में न्यायिक हिरासत में है.

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घटना 22 जुलाई 2017 की है. पीड़िता अन्य दिनों की तरह अकेले जंगल रुगड़ा चुनने गई थी. शाम 6.30 के आस-पास चावा उरांव ने पीड़िता का रास्ता रोक लिया, फिर मारपीट करते हुए खींचते हुए घने जंगल में ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया, दो दिन बाद 24 जुलाई को आरोपी के खिलाफ मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त ने इससे पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ किया था. लेकिन जान मारने की धमकी के डर से कुछ भी नहीं बोल पायी.

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पुलिस ने अभियुक्त चावा उरांव को 25 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था. 22 सितंबर 2017 को अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए जबकि प्रतिपक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए.

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