रांची: 5 अप्रैल सुबह बरियातू इलाके में कार चलाना सीख रही एक महिला ने अपनी गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया. इसकी वजह से गाड़ी सड़क किनारे एक दुकान से सटते हुए रुक गई. इस दौरान गाड़ी की चपेट में कई लोग आए. हालांकि गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई. हादसे को लेकर जिला प्रशासन और लोगों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है. आखिर किस प्रकार से कोई शख्स बीच सड़क पर गाड़ी चलाना सीख सकता है. हालांकि घटना को लेकर आरोपी महिला ने लोगों से माफी मांगी, जिसके बाद लोगों ने महिला को प्रशासन के हवाले कर दिया.
ये भी पढ़ें- रांची में कुछ लोगों ने अपनी मौत को सामने से आकर गुजरते देखा, आप भी देखिए कैसे बची जान दुर्घटना होने पर सजा के प्रावधान की जानकारी देते अधिवक्ता अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई शख्स बिना गाड़ी सीखें सड़क पर गाड़ी लेकर निकल सकता है. इसको लेकर ईटीवी भारत ने राजधानी के वरिष्ठ वकील सीएमके त्रिपाठी से तफ्सील से बात की. उनका कहना है कि इस तरह के मामलों में आईपीसी के सेक्शन और मोटर अधिनियम के तहत कई तरह प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है.
दुर्घटना होने पर सजा के प्रावधान की जानकारी देते अधिवक्ता संपत्ति नुकसान के दौरान धारा 427 के तहत कार्रवाई वकील सीएमके त्रिपाठी बताते हैं कि अगर कोई नया चालक सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान कोई हादसा करता है, तो उसके लिए आईपीसी के तहत धारा 279, धारा 337 और धारा 338 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे चालकों की ओर से गाड़ी चलाने के दौरान किसी संपत्ति का नुकसान होता है, तो धारा 427 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
नए वाहन चालक से एक्सीडेंट पर धारा 427 किसी की मौत होने पर 304 ए के तहत मुकदमा
इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस या फिर बिना लाइसेंस के ही सड़क पर गाड़ी चलाता है. इस दौरान उसकी लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उस पर धारा 304 ए के तहत मुकदमा दायर किया जाता है, जिसके अंतर्गत 2 साल की सजा का प्रावधान है.
नए वाहन चालक से एक्सीडेंट पर धारा 338 हल्की या गंभीर चोट में 6 महीने की सजा का प्रावधान
यदि कोई नए चालक के गाड़ी चलाने के दौरान किसी व्यक्ति को हल्की या गंभीर चोट आती है, तो धारा 337 और धारा 338 के तहत 1,000 रुपये का फाइन और 6 महीने की सजा का प्रावधान लागू किया जाता है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के सड़क पर गाड़ी चलाता है और उससे हुई दुर्घटना में कोई शख्स घायल या फिर मर जाता है, तो वैसे चालकों पर गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है. इसके साथ ही धारा 307 के तहत जेल भेजने का भी प्रावधान है.
नए वाहन चालक से एक्सीडेंट पर धारा 337 ट्रैफिक पुलिस कड़ाई से ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करें
वकील सीएमके त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस कड़ाई से ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करें, ताकि लापरवाह चालक सड़क पर बेधड़क गाड़ी ना चला सकें. ऐसे लापरवाह और नए चालकों के लिए मोटर व्हीकल अधिनियम की तहत धारा 184 भी लागू की जाती है, जिसके अंतर्गत पांच हजार का फाइन भी निर्धारित किया जाता है.
नए वाहन चालक से एक्सीडेंट पर धारा 279 लापरवाह चालकों पर जिला प्रशासन सख्त
रांची के डीटीओ प्रवीण कुमार बताते हैं कि ऐसे लापरवाह चालकों के लिए जिला प्रशासन सख्त है. वैसे लोगों को चिन्हित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी चालक लापरवाह दिख रहे हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर फाइन किया जाए. वैसे लोगों का लाइसेंस नहीं बनाने का भी दिशा निर्देश दिया जाता है ताकि सड़क पर लोग सुरक्षित रह सकें.
एक्सीडेंट पर सजा का प्रावधान नए वाहन चालको के लिए वाहन चलाने के नियम