रांचीः 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले (34th National Games Scam case) के आरोपी आरके आनंद (RK Anand) की जमानत याचिका पर रांची विजिलेंस कोर्ट (Ranchi Vigilance Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने एसीबी (ACB) को 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद राहत के लिए आरोपी आरके आनंद ने रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. पिछले दिनों सुनवाई के दौरान जिसका हस्तांतरण एसीबी की विशेष अदालत (ACB special court) में कर दिया गया था.
जानकारी देते एसीबी के विशेष लोक अभियोजक 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के मुख्य आरोपी आरके आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का निस्तारण करने से झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने 5 जुलाई को सुनवाई कर इनकार कर दिया था. झारखंड हाई कोर्ट ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के मुख्य आरोपी आरके आनंद की उस याचिका को खारिज कर दिया था. जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरके आनंद ने रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में जमानत याचिका दायर की है.
उस वक्त आरके आनंद नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी (National Games Organizing Committee) के कार्यकारी अध्यक्ष थे, साथ ही IOA (Indian Olympic Association) के उपाध्यक्ष भी थे. एसीबी का आरोप है कि आरके आनंद ने पद का दुरुपयोग करते हुए इवेंज मैनेजमेंट जैसी महत्वपूर्ण निविदा में मनमानी की और सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया.
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34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख का घोटाला हुआ था. राष्ट्रीय खेल घोटाले के इस मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, एसएस हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद समेत अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है. एसीबी जांच में आरके आनंद के खिलाफ 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के पर्याप्त सबूत मिले. इस मामले में आरके आनंद के खिलाफ आरोप-पत्र भी दाखिल हो चुका है.