जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम के परसुडीह स्थित हल्द्वानी में नाबालिग मंदबुद्धि से दुष्कर्म मामले में आरोपी प्रकाश सिंह को एडीजे-10 अनुज कुमार की अदालत ने धारा 376 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने गत 12 फरवरी को प्रकाश सिंह को दोषी करार दिया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी ने पैरवी की थी. घटना 28 फरवरी 2019 की है. इस मामले में 7 लोगों ने गवाही दी थी वारदात के महज 1 वर्ष के अंदर ही एडीजे-10 अनुज कुमार की कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है. वहीं सोमवार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. वहीं धारा 366 में 5 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.