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31 दिसंबर तक मिलेगा 'विवाद से विश्वास' स्कीम का लाभ, माफ होगा ब्याज अदायगी और जुर्माना

आयकर विभाग ने नई स्कीम 'विवाद से विश्वास' लागू की है. इस स्कीम के तहत जिन लोगों के टैक्स को लेकर विवाद न्यायालय में हो, वो मामला इस स्कीम के तहत खत्म कर दिया जाएगा.

Benefit of vivad se vishwas
विवाद से विश्वास स्कीम

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Published : May 24, 2020, 5:53 PM IST

जमशेदपुर: आयकर सबंधित किसी भी प्रकार की अपील में रहने वाले लोगों के लिए आयकर विभाग ने नई स्कीम लागू की है. इस स्कीम का नाम विवाद से विश्वास तक रखा गया है. इस स्कीम के तहत वैसे लोग जिनका इनकम टैक्स से संबंधित किसी प्रकार का मामला न्यायालय में चल रहा हो, वे लोग इस स्कीम के तहत अपने मामले को खत्म करवा सकते हैं.

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बकायदा इसके लिए उन्हें आयकर विभाग कार्यालय में संपर्क करना होगा. इस स्कीम में 31 दिसंबर तक ही लाभ मिल सकता है. उक्त जानकारी प्रधान आयकर आयुक्त अविनाश किशोर सहाय ने दी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इस स्कीम का लाभ उठाएं और अपने पुराने वादों को खत्म करें. उन्होंने कहा है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत ऐसे टैक्स पेयर्स की पूरी ब्याज अदायगी और जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा जो अपने बकाया टैक्स का भुगतान 31 दिसंबर तक कर देते हैं.

साथ ही इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह के विवाद हैं. वैसे आयकर आयुक्त के अनुसार उनके क्षेत्र में 25 मामले थे जिनमें 23 मामलो का निपटारा हो चुका है. रिफंड 31 मई तक जमा हो जाएगा.

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आयकर आयुक्त ने बताया कि फिलहाल आयकर विभाग जल्द से जल्द रिफंड करने में लगा हुआ है और उस पर कार्य चल रहा है. मई महीने तक रिफंड सभी के खातों में चले जाएंगे, ताकि वे अपने फंड का उपयोग इस अवधि में कर सकें.

आयकर आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 तक जिन लोगों ने रिटर्न भरा है. कुछ चीजों को उन्होंने छुपाया है. उसकी भी आयकर विभाग जांच कर रहा है. इसके लिए आयकर विभाग ने MNS के नाम से साफ्टवेयर बनाया है और जांच में जिनके रिटर्न में गड़बड़ी पाई जाएगी. उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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