जमशेदपुर: आयकर सबंधित किसी भी प्रकार की अपील में रहने वाले लोगों के लिए आयकर विभाग ने नई स्कीम लागू की है. इस स्कीम का नाम विवाद से विश्वास तक रखा गया है. इस स्कीम के तहत वैसे लोग जिनका इनकम टैक्स से संबंधित किसी प्रकार का मामला न्यायालय में चल रहा हो, वे लोग इस स्कीम के तहत अपने मामले को खत्म करवा सकते हैं.
बकायदा इसके लिए उन्हें आयकर विभाग कार्यालय में संपर्क करना होगा. इस स्कीम में 31 दिसंबर तक ही लाभ मिल सकता है. उक्त जानकारी प्रधान आयकर आयुक्त अविनाश किशोर सहाय ने दी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इस स्कीम का लाभ उठाएं और अपने पुराने वादों को खत्म करें. उन्होंने कहा है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत ऐसे टैक्स पेयर्स की पूरी ब्याज अदायगी और जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा जो अपने बकाया टैक्स का भुगतान 31 दिसंबर तक कर देते हैं.
साथ ही इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह के विवाद हैं. वैसे आयकर आयुक्त के अनुसार उनके क्षेत्र में 25 मामले थे जिनमें 23 मामलो का निपटारा हो चुका है. रिफंड 31 मई तक जमा हो जाएगा.