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जमशेदपुर: 11 महीने बाद नाबालिग को मिला इंसाफ, सभी तीन दोषियों को मिली सजा - जमशेदपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में सजा

जमशेदपुर जिला न्यायालय ने 3 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद गला काट कर हत्या करने के मामले में दोषियों को सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश सुभाष कुमार की अदालत में मुख्य दोषी रिंकू साव को आजीवन कारावास और घटना में शामिल 2 साथियों में से कैलाश कुमार को 7 साल कारावास और मोहम्मद शेख को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है.

After 11 months minor girl got justice in jamshedpur
11 महीने बाद नाबालिग को मिला इंसाफ

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Published : Jun 15, 2020, 8:50 PM IST

जमशेदपुर: टाटानगर रेलवे स्टेशन में 25-26 जुलाई 2019 की रात स्टेशन परिसर में अपनी मां के साथ सोई तीन वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और गला काटने की घटना घटी थी. इस घटना के बाद टाटानगर रेल थाने में बच्ची की मां ने अपने प्रेमी मोनू मंडल के खिलाफ बच्ची का अपहरण का मामला दर्ज कराया था. मामला दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही रेल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लेकिन बच्ची नहीं मिली थी.

लोक अभियोजक सुशील कुमार

टाटानगर रेल थाना के डीएसपी नूर मुस्तफा के नेतृत्व में टीम ने मामले का उद्भेदन करने में जुट गई. इधर रेल पुलिस ने स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक युवक को बच्ची ले जाते देखा, जिसके साथ एक अन्य युवक भी था फुटेज के आधार पर रेल पुलिस युवक की तलाश में जुट गई. टेल्को थाना क्षेत्र के रामधीन बागान में युवक की रहने की सूचना मिली, जिसका नाम रिंकू साव था. इसके बाद रेल पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया.

अपराधी ने कबूल किया अपराध

पूछताछ के दौरान रिंकू साव बच्ची का अपहरण कर बंद पड़े वाटर फिल्टर प्लांट में ले जाकर दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की, इसके बाद रिंकू साव की निशानदेही पर रेल पुलिस ने तार कंपनी क्षेत्र में जंगल से बच्ची का कटा धड़ बरामद किया, जबकि कुछ दिन बाद रेल पुलिस ने टेल्को क्षेत्र के रामधीन बगान एरिया स्थित कंपनी के पार्किंग क्षेत्र से कटा हुआ सर बरामद किया. फुटेज में दिखने वाला दूसरा युवक कैलाश को रेल पुलिस ने काशीडीह क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.

मामले में टाटानगर रेल थाना की पुलिस ने सबूत और गवाह पेश करने के बाद जमशेदपुर न्यायालय में विशेष न्यायधीश सुभाष कुमार की अदालत ने 30 गवाहों की गवाही पर 11 जून 2020 को रिंकू साव कैलाश और मोनू मंडल को दोषी करार दिया. तीनो दोषी जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद हैं. 15 जून को न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तीनों दोषियों को सजा सुनाई है.

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मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुशील कुमार ने बताया है कि माननीय न्यायधीश सुभाष कुमार ने गवाहों और सबूतों के आधार पर मुख्य आरोपी रिंकू साव को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 90 हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई है. इस घटना में शामिल कैलाश को 7 साल की सजा और 15 हजार जुर्माना जबकि प्रेमी मोनू मंडल (मोहम्मद शेख) को 10 साल की सजा और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया है कि इस घटना में अहमदाबाद स्थित लैब से फोरेंसिक जांच कराया गया था. लोक अभियोजक ने कहा है कि मुख्य दोषी रिंकू साव को और कड़ी सजा के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

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