झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

जमशेदपुर: निजी वाहन व्यावसायिक रूप से चलाने पर होगी कार्रवाई, परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना - जमशेदपुर समाचार

वैसे निजी वाहन मालिक जो अपने वाहनों का उपयोग व्यावासायिक कार्य के लिए करते हैं. वो अपने वाहनों का जल्द से जल्द व्यावासायिक वाहन में निबंधन करा ले नहीं तो वैसे वाहन मालिकों पर जिला परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा. इसे लेकर जिला परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

transport department jamshedpur
परिवहन विभाग जमशेदपुर

By

Published : Mar 14, 2021, 1:09 PM IST

जमशेदपुर: निजी वाहन मालिक जो अपने वाहनों का उपयोग व्यावासायिक कार्य के लिए करते हैं. वो अपने वाहनों का जल्द से जल्द व्यावासायिक वाहन में निबंधन करा ले नहीं तो वैसे वाहन मालिकों पर जिला परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा. इसे लेकर जिला परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

जानकारी देते अधिकारी

ये भी पढ़ें-जमशेदपुर: जुगसलाई थाना पुलिस ने नकली नोट छापने का प्रिंटर और कई दस्तावेज किए बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार

ये हैं नियम

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि वैसे सभी निजी संस्थानों, ट्रैवल एजेंसी, विद्यालय और आम वाहन के स्वामियों को सूचित किया गया है. जिनके लाइट मोटर वाहन जैसे कार, बोलेरो, सुमो, जीप और अन्य का निबंधन निजी वाहन के रूप में किया हुआ है. उन वाहनों का परिचालन पारितोषिक और भाड़ा के लिए व्यवसायिक वाहन के रूप में किया जा रहा है, तो यह परिचालन नियम के विरुद्ध है. वैसे सभी परिवहन मालिक अपने-अपने वैसे वाहनों का जिला परिवहन कार्यालय से व्यवसायिक वाहन के रूप में जल्द निबंधन करा ले. नहीं तो पकड़े जाने पर निबंधन की तिथि से अर्थ दंड सहित व्यवसायिक टैक्स लिए लिया जाएगा. मोटर अधिनियम 1988 की धारा-54,55(5) और झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 20(11) की धारा-5(4) और 22(3) के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details