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हजारीबाग: टैक्स बकायेदारों पर निगम प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, लाखों का जुर्माना वसूला - नगर निगम टैक्स जांच की खबर

हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे व्यवसायी हैं जो लंबे समय से टेस्ट चोरी करते आ रहे थे. जिनकी चोरी नगर निगम के जांच के दौरान सामने आई है.जांच के उपरांत 26 बड़े होटलों पर लगभग 54 लाख रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया गया है.

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नगर निगम क्षेत्र में टैक्स चोरी का मामला

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Published : Mar 10, 2021, 2:54 PM IST

हजारीबाग:टैक्स चोरी सबसे बड़ा अपराध माना जाता है. हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे व्यवसायी हैं जो लंबे समय से टैक्स चोरी करते आ रहे थे, जिनकी चोरी नगर निगम के जांच के दौरान सामने आई है. ऐसे में निगम प्रशासन बेहद गंभीर है और नोटिस भी जारी किया है.

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बिना नक्शा पास कराए खड़ा कर लिया भवन
टैक्स चोरी संगीन अपराध की श्रेणी में आता है. हजारीबाग के व्यवसायी टैक्स चोरी लंबी अवधि से करते आ रहे थे. इस बात का खुलासा भौतिक निरीक्षण के दौरान नगर निगम ने किया. दरअसल हजारीबाग नगर आयुक्त माधवी मिश्रा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसने होटल और शादी घरों का औचक निरीक्षण किया.

इस दौरान ये पाया गया कि ऐसे कई व्यवसायी हैं जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए ही भवन बना लिया है, वहीं कई ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है. इस बाबत उन लोगों को नोटिस जारी किया गया है. वहीं ऐसे व्यापारी सामने आए हैं जिन्होंने होल्डिंग टैक्स की सही जानकारी नहीं दी है.

अब ऐसे व्यवसायियों पर नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. उनमें से कई ने टैक्स फाइन समेत जमा कर दिया है. वहीं कई ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने अभी भी टैक्स जमा नहीं किया है. अब उन पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है.

टैक्स न भरने वालों पर की जाएगी कार्रवाई
जांच के उपरांत 26 बड़े होटलों पर लगभग 54 लाख रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. वर्ष 2016 से 2021 तक टैक्स समेत पेनल्टी की राशि इसमें शामिल है. उक्त नोटिस के पश्चात अनूप कुमार ने 9,292 रुपया, विनोद गोप ने 90,324 रुपया, अजय गुप्ता ने 1,153 रुपया, संजय कुमार गुप्ता ने 1,43,176 रुपया, अजय कुमार गुप्ता ने 1,84,251 रुपए, रघुनाथ मुखर्जी ने 1,55,589 रुपए, रीता देवी ने 90,997 रुपया और सपना गुप्ता ने 34,183 रुपए जमा किया है. नोटिस प्राप्ति के बाद भी यदि होटल और मैरिज हॉल के मालिकों के ओर से टैक्स की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करने की बात कही जा रही है.

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