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बीडीओ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दंपती पर नाबालिग से दुर्व्यवहार करने का है आरोप - बीडीओ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

हजारीबाग के चर्चित बड़कागांव में बीडीओ दंपती के नाबालिग से दुर्व्यवहार करने के मामले में निचली अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बीडीओ राकेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बीडीओ राकेश कुमार

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Published : Nov 8, 2019, 4:06 AM IST

हजारीबाग: जिले के बड़कागांव के बीडीओ राकेश कुमार और उनकी पत्नी आरती देवी की अग्रिम जमानत याचिका जिला और सत्र न्यायाधीश नवम दिनेश कुमार मिश्रा के न्यायालय ने खारिज कर दिया है. बीडीओ दंपति पर घर में नाबालिग को काम पर रखकर मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप है.

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इस बाबत सदर थाना में कांड संख्या 339/19 दर्ज कराया गया था. जिसमें पुलिस बीडीओ राकेश कुमार और उनकी पत्नी आरती देवी की तलाश कर रही है. बीडीओ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका 15 अक्टूबर 2019 को न्यायालय में दाखिल किया था, जिसमें 16 अक्टूबर को प्रथम सुनवाई हुई थी और इस कांड के पुलिस अनुसंधान से इस मामले से संबंधित केस जारी मांगी गई थी.

वहीं, सुनवाई के दौरान केस डायरी और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम जमानत पर बहस हुई. बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद बीडीओ और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.

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