हजारीबाग: झारखंड सरकार कोविड-19 के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किया है. 8 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक यह आदेश शक्ति के साथ पालन किया जाएगा. हजारीबाग उपायुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति सरकार के आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के धारा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
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कोविड-19 के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी
- नियम के तहत किसी भी तरह का जुलूस निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.
- सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोग एक जगह जमा नहीं होंगे.
- किसी भी तरह का शैक्षिक संस्थान नहीं खुलेगा.
- मेला, प्रदर्शनी, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क बंद रहने का आदेश दिया है.
- इसके साथ ही विवाह में 200 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति की उपस्थिति होगी.
- हर एक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है.
- रात के 8:00 बजे के बाद व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे.
- रेस्तरां में 50% से अधिक लोग की उपस्थिति होगी.
- धार्मिक स्थल पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा.