ETV Bharat Jharkhand

झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

गिरिडीह के एक मुखिया और पंचायत सचिव पर चलेगा धोखाधड़ी का मुकदमा, DC ने भेजा प्रस्ताव - मुखिया हेमंती देवी

गिरिडीह के नावाडीह की मुखिया व पंचायत सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा. इसे लेकर डीसी राहुल कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज को प्रस्ताव भेजा है.

mukhiya and panchayat secretary will be prosecuted for fraud case in giridih
डीसी की बैठक
author img

By

Published : Aug 4, 2021, 8:18 AM IST

गिरिडीह: जिले के सरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत नावाडीह की मुखिया हेमंती देवी पति दिनेश पासवान के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलेगा. इसके लिए डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) रांची के सचिव को अभियोजन स्वीकृत्यादेश पारित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है. यह मामला सरिया थाना कांड संख्या 29/2019 से संबंधित है.

ये भी पढ़ें-कोडरमा के 10 लोगों पर शस्त्र अधिनियम के तहत चलेगा मुकदमा, गिरिडीह DC ने दी मंजूरी

क्या है पूरा मामला

मामले में मुखिया हेमंती देवी प्राथमिकी अभियुक्त है. डीसी ने सचिव को भेजे प्रस्ताव में हेमंती देवी के खिलाफ धारा 409/420/24 भादवि के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृत्यादेश पारित करने की अनुशंसा की है. इसी तरह डीसी राहुल ने नावाडीह के तत्कालीन पंचायत सचिव मो. मंसुर उर्फ मंसूर अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलाने की मंजूरी दे दी है. मो. मंसूर भी सरिया थाना कांड संख्या 29/2019 के नामजद अभियुक्त हैं. इनके खिलाफ धारा 409/420/34 भादवि के तहत केस चलाने की मंजूरी दी गई है. इस संबंध में मंगलवार को स्वीकृत्यादेश जारी कर दिया गया है. बता दें कि यह मामला सरिया के तत्कालीन बीडीओ शशि भूषण वर्मा के शिकायत पर मुखिया हेमंती देवी, पंचायत सचिव मंसुर, मेसर्स वेणी प्रसाद कुशवाहा के खिलाफ भवन निर्माण कार्य में अधिक राशि की निकासी करने के आरोप में दर्ज किया गया है.


सत्यनारायण पर चलेगा यूपीए एक्ट के तहत मुकदमा

बिहार के जमुई जिले के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के रजोन निवासी सत्यनारायण साव के खिलाफ धारा 13 यूएपी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में मंगलवार को सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग रांची को एक प्रस्ताव भेजा है. यह मामला भेलवाघाटी थाना कांड संख्या 167/2007 से संबंधित है. डीसी के भेजे गये प्रस्ताव में कहा है कि सत्यनारायण साव के खिलाफ धारा 13 यूएपी एक्ट के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है. डीसी ने अनुशंसा करते हुए अभियोजन स्वीकृत्यादेश शीघ्र निर्गत करने का अनुरोध किया है.

धारा 153A के तहत चार पर चलेगा केस

धारा 153A के तहत चार लोगों के खिलाफ केस चेलगा. इस संबंध में डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सरकार के प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग रांची को एक प्रस्ताव भेजा है. यह मामला बगोदर थाना कांड संख्या 134/2019 से संबंधित है. डीसी ने कांड के प्राथमिक अभियुक्त गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के हेसला गांव के जितेंद्र कुमार महतो, दामा गांव के जितेंद्र महतो, देवराडीह गांव के गणेश महतो और बेको गांव के जितेन्द्र साव के खिलाफ धारा 153A भादवि के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृत्यादेश पारित करने की अनुशंसा की है.


तीन के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी

डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने तीन लोगों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी दी है. डीसी ने देवघर जिले के मारगोमुंडा के बनसुमी गांव के आजाद अंसारी उर्फ नुनवा एवं गिरिडीह जिले के गांडेय थाना क्षेत्र के कर्रीबांक गांव के डब्लू अंसारी उर्फ गुलाम रसूल व सलाउद्दीन अंसारी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी दी है. यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 126/2021 से संबंधित है. इस संबंध में मंगलवार को स्वीकृत्यादेश जारी कर दिया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details