गिरिडीह:कोरोना महामारी के बीच जिला में अनाज की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. इसे देखते हुए गिरिडीह डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. कई उड़नदस्ते बनाए गए हैं. इसमें जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यपालक दंडाधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी के साथ अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गए हैं.
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कोविड-19 से बचाव और संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 22-29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है. इसको लेकर जिला में धारा 144 लागू की गई है. इस बीच राशन की मांग बढ़ने से कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान की बिक्री की शिकायतें आ रही हैं. इसको लेकर डीसी ने कार्रवाई के लिए अगल-अगल टीम बनाई है.
क्या है निर्देश
इस संदर्भ में डीसी ने उड़नदस्ता को अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रतिदिन कम से कम दो व्यवसायिक प्रतिष्ठान/राशन दुकान का औचक दौरा करेंगे. इसी तरह जिला स्तरीय दल की ओर से भी प्रतिदिन कम से कम तीन व्यवसायिक प्रतिष्ठान/राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया है. इसके अलावा जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेताओं की ओर से खाद्य और अन्य सामग्री की जमाखोरी/कालाबाजारी ना हो. अगर किसी दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान की ओर से जमाखोरी/कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो वैसे दुकानदार/प्रतिष्ठान के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1980 की धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है.
कोविड-19 गाइडलाइंस पर नजर