धनबाद: सिंदरी के रहनेवाले मुकेश कुमार की हत्या के मामले में अदालत ने उसके चार दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30-30 हजार जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश अदालत ने दिया है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र कुमार की अदालत ने मुकेश की हत्या मामले में अभियुक्त पंकज कुमार, रिक्की रजक, सुरेंद्र रवानी और निक्कू उर्फ अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30-30 हजार जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश दिया है. अदालत द्वारा पूर्व में ही इन्हें दोषी करार दिया जा चुका था.
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इन अभियुक्तों के खिलाफ सिंदरी थाना में मुकेश की मां गायत्री देवी द्वारा 27 मार्च 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मुकेश की मां ने प्राथमिकी में कहा था कि 26 मार्च 2010 की रात करीब 8:30 बजे उसका बेटा मुकेश गौशाला स्थित बर्फ फैक्ट्री में काम करने गया था.
27 मार्च की सुबह 7 बजे उसे सूचना मिली की मुकेश की लाश बेल के पेड़ में रस्सी से लटकी हुई है. प्राथमिकी में गायत्री देवी ने मुकेश के दोस्तों के खिलाफ आशंका जाहिर की थी. इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के बाद अंतिम प्रतिवेदन सौंप दिया और अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दी थी.
पुलिस के इस कार्रवाई के खिलाफ गायत्री देवी ने अदालत में 12 अप्रैल 2010 को कुल 8 लोगों के खिलाफ शिकायतवाद दायर किया था. गायत्री देवी की शिकायतवाद पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी.