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शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो पर दायर गबन का केस खारिज, शिकायतकर्ता ने कहा- बाहर हो गई सुलह - झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी

झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डेगलाल राम ने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो पर करोड़ों रुपए गबन का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर उन्होंने धनबाद के एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर की थी. मंगलवार को शिकायतकर्ता ने मुकदमा वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि बाहर यह मामला समझौता कर लिया गया है. जिसके बाद अदालत ने शिकायतवाद खारिज कर दिया.

Money embezzlement case filed against Minister Jagarnath Mahto
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो

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Published : Jan 5, 2022, 9:24 AM IST

धनबाद: शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के विरुद्ध दायर करोड़ों रुपए के गबन के मुकदमे को अदालत ने खारिज कर दिया है. शिकायतकर्ता डेगलाल ने कोर्ट से कहा कि बाहर यह मामला समझौता कर लिया गया है. इसलिए वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं. जिसके बाद मुकदमे को खारिज कर दिया गया.

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1 अक्टूबर को निमियाघाट गिरिडीह निवासी झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डेगलाल राम ने धनबाद के एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक शिकायतवाद दायर कर दो करोड़ 29 लाख 63 हजार से अधिक रुपए के गबन का आरोप शिक्षा मंत्री पर लगाया था. उन्होंने डुमरी के विधायक जगरनाथ महतो, पूर्व प्रधानाध्यापक आजाद हिंद उच्च विद्यालय गोमो फूलचंद राम महतो, पूर्व व्याख्याता भूगोल विभाग इंटर कॉलेज डुमरी रामेश्वर प्रसाद यादव, व्याख्याता इतिहास विभाग इंटर कॉलेज डुमरी, पूर्व प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया इसरी बाजार आदि के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था.

शिकायतकर्ता डेगलाल ने मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी थी


एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी सिंह की अदालत में आवेदन देकर शिकायतकर्ता डेगलाल ने मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी थी. अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी की दलील सुनने के बाद अदालत ने डेगलाल राम का बयान दर्ज किया. बयान में उन्होंने कोर्ट से कहा कि बाहर इस मामले पर सुलह कर लिया गया है. इसलिए वह मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं. जिसके बाद अदालत ने मुकदमा को खारिज कर दिया. इससे पहले शिकायतकर्ता की गवाही के कारण ही यह मामला लंबित था. शिकायतकर्ता गवाही देने अदालत नहीं जा रहे थे. वो कोर्ट से समय की मांग कर रहे थे. लेकिन मंगलवार को उन्होंने मुकदमा ही वापस ले लिया.

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