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धनबाद: ISM छाओं को मिली अध्ययन की अनुमति, कोविड-19 एसओपी का करना होगा पालन - धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह

धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने आईएसएम के छात्रों को अध्ययन की अनुमति दे दी है. इसके लिए उपायुक्त ने कोविड-19 के फैलाव के रोकथाम और बचाव के लिए जारी एसओपी का पालन करने का निर्देश दिया है.

ISM students get permission to study from DC Dhanbad
ISM धनबाद

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Published : Nov 19, 2020, 1:45 PM IST

धनबाद: उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने आईआईटी आइएसएम प्रबंधन को कोविड-19 के फैलाव के रोकथाम और बचाव के लिए जारी एसओपी का पालन करने की शर्त पर छात्रों के अध्ययन के लिए अनुमति प्रदान की है. इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि संस्थान के निदेशक द्वारा 278 पीएचडी/ प्रोजेक्ट जेआरएफ छात्रों को नवंबर माह से अध्ययन करने के लिए अनुमति प्रदान करने का आवेदन मिला था. उन्होंने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद ने संस्थान को एसओपी का पालन करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की है.

उपायुक्त ने बताया कि संस्थान के सभी छात्रों का ट्रू-नाट या आरटी पीसीआर के माध्यम से कोविड-19 टेस्ट सुनिश्चित करना होगा. संस्थान को झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार आइसोलेशन सेंटर और क्वॉरेंटाइन सेंटर की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी. कोरोना संक्रमित छात्रों को तत्काल आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करना और आईसीएमआर, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंतर्गत उपचार सुनिश्चित करना होगा.

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इसके साथ ही संस्थान को पीपीई किट और जांच किट भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा निर्गत बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुरूप वेस्ट डिस्पोजल सुनिश्चित करना होगा. संस्थान को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर 2020 को निर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. उपायुक्त ने कहा कि इंसिडेंट कमांडर सह अंचल अधिकारी धनबाद प्रशांत कुमार लायक संस्थान से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे. अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार को वरीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया है. उन्होंने कहा कि संस्थान को उपरोक्त आदेश को अत्यंत गंभीरता से लेना होगा. आदेश की लापरवाही एवं उदासीनता और निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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