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पूर्व मंत्री बच्चा सिंह की सजा निरस्त, CBI की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

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Published : Aug 24, 2020, 7:05 PM IST

पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ी राहत दी है. पुलिस अभिरक्षा से रामाधीर सिंह को छुड़ाने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने निचली अदालत से बच्चा सिंह को मिली 1 साल की सजा को निरस्त कर दिया है, जबकि बच्चा सिंह के भाई रामाधीर की अपील को खारिज कर दिया गया है. उनकी सजा अदालत ने बरकरार रखी है.

Former minister Bacha Singh relieved from court
पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को कोर्ट से राहत

धनबादःपूर्व मंत्री बच्चा सिंह को धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ी राहत दी है. पुलिस अभिरक्षा से रामाधीर सिंह को छुड़ाने के मामले में सीबीआई की विशेष न्यायधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने निचली अदालत से बच्चा सिंह को मिली 1 साल की सजा को निरस्त कर दिया है, जबकि बच्चा सिंह के भाई रामाधीर की अपील को खारिज कर दिया गया. उनकी सजा अदालत ने बरकरार रखी है.

17 वर्ष पुराने मामले में हिरासत से रामाधीर को छुड़ाने के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को अदालत ने सीबीआई की विशेष अदालत में उनके अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा, अभय कुमार सिन्हा ने इस मामले में पैरवी की. जबकि सीबीआई की ओर से विशेष अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने सीबीआई की ओर से पक्ष रखा.

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रामाधीर सिंह और बच्चा सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत में अपील दायर कर निचली अदालत के 1 साल की सजा के आदेश को चुनौती दी थी. रामाधीर सिंह विनोद हत्याकांड में होटवार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. 20 मार्च 2020 को धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी रामाधीन सिंह और बच्चा सिंह को एक 1 साल के कैद की सजा सुनाई गई थी. वहीं अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था.

3 अक्टूबर 2003 को प्रमोद सिंह की हत्या हुई थी, हत्या हुई थी पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रमोद सिंह की हत्या में रामाधीर सिंह का हाथ है. पुलिस रामाधीर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी थी. जनता मजदूर संघ के कार्यालय में संकीर्तन चल रहा था, इस दौरान रामाधीर समर्थकों ने उन्हें छुड़ा लिया था. हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले का अनुसंधान किया था.

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