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केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ धनबाद कोर्ट ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के खिलाफ धनबाद कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. 19 अगस्त को अन्नपूर्णा देवी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी. इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी. मंत्री समेत पर अन्य के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी.

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अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश

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Published : Oct 29, 2021, 6:03 PM IST

धनबाद: केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के खिलाफ धनबाद कोर्ट में कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई. जिसके बाद धनबाद कोर्ट ने शिकायतवाद के आलोक में मंत्री समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान धनबाद पहुंची थी. धनबाद कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. जिसमें वह शामिल हुईं थी. इस कार्यक्रमों में भारी भीड़ देखने को मिली थी.



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भूली के रहनेवाले समाजसेवी एमके आजाद ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार की अदालत में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का शिकायतवाद दर्ज कराई थी. एमके आजाद के अधिवक्ता एचएन सिंह की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने धनबाद पुलिस को केंद्रीय मंत्री समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश

जन आशीर्वाद यात्रा में जमा हुई थी लोगों की भीड़


अधिवक्ता एचएन सिंह ने बताया कि जिस तरह से मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य लोगों ने धनबाद में 19 अगस्त 2021 को जन आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत भीड़ इकट्ठा की थी. उससे कोरोना का प्रकोप और भी बढ़ सकता है. एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. एमके आजाद ने बताया कि मंत्री लोगों के आइकॉन हैं. यह जानते हुए भी की भीड़ इकट्ठा किया. उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को संबोधित किया. जिला प्रशासन ने भी उनके जन आशीर्वाद कार्यक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की.

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