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नन्हें हत्याकांड: पुलिस की दबिश के बाद आरोपी गोडविन खान ने किया सरेंडर - धनबाद न्यूज

धनबाद में जमीन कारोबारी नन्हें खान की हत्या मामले में आरोपी गोडविन खान और हीरा ने कोर्ट में सरेडर कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

accused of nanhen murder case
accused of nanhen murder case

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Published : May 2, 2022, 2:27 PM IST

धनबादः जमीन कारोबारी नन्हें खान की सरेआम हत्या करने के मामले के नामजद आरोपी फहीम खान के भांजे और प्रिंस खान के भाई गोडविन खान ऊर्फ शौकत खान ने सोमवार को अदालत में सरेंडर कर दिया. उसके साथ नन्हे की रेकी करने वाले गोडविन के खास हीरा ड्राइवर ने भी नाटकीय ढंग से अदालत में सरेंडर किया है. माना जा रहा है कि पुलिसिया दबाव की वजह से दोनों ने कोर्ट में सरेंडर किया है.


इधर, गोडविन के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट एवं अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन की दलील सुनने के बाद धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने गोडविन एवं हीरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी और दोनों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. गोडविन की अग्रिम जमानत अर्जी पूर्व में झारखंड उच्च न्यायालय से 20 अप्रैल को खारिज हो चुकी है. इसके पूर्व 21 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने भी गोडविन खान को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

गोडविन और हीरा सरेंडर कर रहे हैं, इस बात की भनक पुलिस को सुबह ही लग गई थी. लिहाजा सीजीएम कोर्ट कैंपस के चारों तरफ सादे लिबास में पुलिस के जवान तैनात थे. कोर्ट के अंदर जाने वाले हर रास्‍ते पर पुलिसकर्मी अपनी नजरें जमाए बैठे थे, लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए गोडविन और हीरा मुंह में स्कार्फ बांधकर अदालत में घुसे और सरेंडर कर दिया. दोनों जेल गेट के पीछे वाले रास्ते से सीजीएम कैंपस में सीधे घुस गए. अदालत में घुसने से पहले एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी और उसने दोनों को पकड़ने का प्रयास भी किया था, लेकिन दोनों उसे झटका देते हुए कोर्ट के अंदर घुस गए.

बता दें कि 24 नवंबर 2021 को दोपहर करीब 3 बजकर 20 मिनट पर दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे 37 वर्षीय नन्हे पर गोलियों की बौछार कर दी थी. घटना को अंजाम देकर अपराधी आराम से भाग निकले. शूटरों के भागने के बाद स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ नन्हे को उठाकर एसएनएमएमसीएच पहुंचाया था. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में नन्‍हे खान के भाई अल्ताफ आलम उर्फ रूमी के फर्द बयान पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में कुल 12 लोग नामजद हैं, जिसमें गोपी खान ऊर्फ जियाऊर रहमान (इसे ही प्रिंस खान अपने धमकी भरे वीडियो में बड़े सरकार बोलता है), गोडविन खान ऊर्फ शौकत अली, बंटी खान ऊर्फ जियाऊल हक, प्रिंस खान ऊर्फ हैदर अली, शम्मी, इरफान मुखिया, हैदर खान, हीरा ड्राइवर, भोमा रजा, डिक्की,अनवर एवं डिम्पी शामिल हैं.

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