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यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी विधायक ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल - देवघर कोर्ट

जेवीएम की पूर्व प्रवक्ता द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में जेवीएम के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर. प्रदीप यादव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट तक में गुहार लगाई थी, पर उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया.

कोर्ट परिसर में प्रदीप यादव

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Published : Jul 25, 2019, 5:39 PM IST

Updated : Jul 25, 2019, 6:26 PM IST

देवघर: लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान गोड्डा से महागठबंधन प्रत्याशी सह जेवीएम विधायक प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न की कोशिश का आरोप लगने के बाद आखिरकार उन्होंने देवघर के एसडीजेएम अमर रंजन की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. इससे पहले प्रदीप यादव ने निचली अदालत से लेकर रांची हाईकोर्ट तक में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई.

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पुलिस को भनक तक नहीं लगी
लिहाजा, थक हार कर प्रदीप यादव ने एसडीजेएम की कोर्ट में सरेंडर कर दिया. बता दें कि इससे पहले देवघर पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से वारंट भी हासिल किया था और रांची समेत उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. लेकिन विधायक उनके हाथ नहीं लग पाए और अब पूरे दिन विधायक प्रदीप यादव के सरेंडर की खबरें फैली तब भी पुलिस को भनक तक नहीं लगी.

पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ने लगाया है आरोप
बता दें कि देवघर महिला थाना कांड संख्या 13/19 में विधायक प्रदीप यादव की ही पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ने देवघर के एक होटल के कमरे में छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

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राहत मिलेगी?
बहरहाल, इस मामले में निचली अदालत ने उनकी जमानत की अपील ठुकरा दी है. ऐसे में अब सभी की निगाहें ऊपरी अदालत पर टिक गई हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ऊपरी अदालत से भी प्रदीप यादव को राहत मिलती है या नहीं.

Last Updated : Jul 25, 2019, 6:26 PM IST

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