रांची: पूनम देवी की हत्या से जुड़े मामले में रांची सिविल कोर्ट के एजेसी-7 के न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य आरोपी मीना तिग्गा और रवि उरांव को धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
तीसरी बीवी की योजनाबद्ध तरीके से की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - सिविल कोर्ट
पूनम देवी की हत्या से जुड़े मामले में रांची सिविल कोर्ट के एजेसी-7 के न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य आरोपी मीना तिग्गा और रवि उरांव को धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने बाकी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
कोर्ट ने बाकी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. दरअसल, यह मामला नगड़ी थाना कांड संख्या 161/16 से संबंधित है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 गवाहों की गवाही कराई गई. बता दें कि रमेश तिग्गा पहले से दो शादी कर रखा था. इन दोनों शादी को छुपाते हुए आरोपी पूनम देवी से तीसरी शादी किया था.
वहीं, रमेश तिग्गा के तीसरी शादी से पूनम अनजान थी. शादी के कुछ दिन बाद पहली पत्नी ने योजनाबद्ध तरीके से कई लोगों के साथ मिलकर पूनम देवी की हत्या कर दी. साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नगड़ी रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था. इस मामले में मृतक की मां रेनू देवी ने 6 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया था. न्यायालय के इस फैसले से मृतक की मां रेनू देवी पूरी तरह से संतुष्ट है.