रांची: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई. जहां पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उत्पाद अधीक्षक अमर नाथ वर्मा को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा के साथ 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला, दोषी को 4 साल की सजा के साथ 5 लाख का जुर्माना
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
दरअसल, यह मामला आरसी 16A/2004(R) से जुड़ा है. जिसके तहत सीबीआई द्वारा न्यायालय में साल 2005 में चार्जशीट दाखिल की गई थी. जिस में आरोपी पर लगभग 34 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है. सीबीआई की तरफ से लगभग 38 गवाहों की गवाही दर्ज की गई, जिसके आधार पर सोमवार को न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है.
इस मामले में कानून के जानकार के मुताबिक जमानत के लिए उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और जमानत याचिका दायर करना होगा. हालांकि फिलहाल अदालत के फैसले के बाद दोषी को होटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार भेज दिया गया है.