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सीएम हेमंत की सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर होगी सुनवाई, कोर्ट ने दी स्वीकृति - CM sued Godda MP Nishikant Dubey

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई के लिए अदालत ने स्वीकृति दे दी है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है.

Defamation case against Godda MP Nishikant Dubey
सीएम ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर मुकदमा दायर किया

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Published : Sep 11, 2020, 4:45 PM IST

रांचीःसीएम हेमंत सोरेन की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में स्वीकृति के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले सुनवाई के लिए स्वीकृति प्रदान की है. विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 सिंतबर निर्धारित की गई है. बता दें कि सब-जज प्रथम वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में मुकदमे की सुनवाई वर्चुअल हुई. अदालत मुकदमा पर विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी कर सकेगी.

सीएम ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर मुकदमा दायर किया

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मुख्यमंत्री ने निशिकांत दुबे के खिलाफ सिविल कोर्ट रांची में मुकदमा अपने अधिवक्ता के माध्यम से 4 अगस्त को करवाया था. जानकारी के अनुसार निशिकांत दुबे पर 100 करोड़ रुपए मानहानि का दावा ठोका गया है. जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक को भी प्रतिवादी बनाया गया है. निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों ट्विटर पर सीएम पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद सीएम ने आत्मसम्मान पर गहरा ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दायर किया है.

निषेधाज्ञा आदेश हासिल करने के लिए मुकदमा

इसे लेकर सीएम ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ विविध दीवानी आवेदन दायर किया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए स्वीकृति दे दी है. विस्तृत सुनवाई 22 सितंबर को होगी. मुख्यमंत्री ने विविध दीवानी आवेदन निषेधाज्ञा आदेश हासिल करने के लिए यह केस फाइल किया है. यह मुकदमा दो सिंतबर को दायर किया गया था. बता दें कि सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत निषेधाज्ञा आदेश जारी कर सकती है.

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