रांची में अपात्रों को राशन कार्ड सरेंडर करने के आदेश, नहीं करने पर होगी कार्रवाई - रांची में अपात्र राशन कार्ड से ले रहे लाभ
रांची में जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वैसे कार्डधारी जो पात्र नहीं हैं. बावजूद इसके उन्होंने अपना पीला या गुलाबी राशन कार्ड बना लिया है. वह जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें. अगर अपात्र लोग राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी.
रांची: राज्य में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है. इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना और गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है. इस अधिनियम के तहत ऐसे लाभुक चयनित हो गए हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है. झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली आदेश 2019 के अनुसार राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत जो अंत्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं. ऐसे परिवार के द्वारा अभी भी राशन कार्ड का लाभ उठाया जा रहा है.
वहीं, भविष्य में अपात्र व्यक्ति या परिवार द्वारा अधिनियम का लाभ लिए जाने की सूचना मिलने पर वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी. इसके साथ ही राशन की वसूली बाजार दर से 12% ब्याज के साथ की जाएगी और सरकारी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी.