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कोरोना काल में हावी हुई अफसरशाही, अधर में लटकी घर की फाइल - permission to build houses in Himachal

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Published : Sep 23, 2020, 2:25 PM IST

प्रशासन की अनुमति के बिना मकान बनवाना गैर कानूनी माना जाता है. मंडी नगर परिषद ने शहरी क्षेत्र में नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है जिससे लोगों को सहुलियत मिल रही है. लेकिन कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे भी जो इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. मंडी नगर परिषद क्षेत्र में लगातार पक्के भवन बनाने का काम किया जा रहा है. पूरे प्रदेश में करीब पांच हजार लोगों ने घर बनाने के लिए अप्लाई किया है, इसके लिए फीस भी जमा की है. लेकिन उनके केस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं.

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