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ऊना: पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 77 पंचायतों के 469 वार्डों में होगा मतदान

प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान वीरवार को होगा. इसके लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं. मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. इसके बाद अंतिम 1 घंटा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को मतदान करने के लिए रखा गया है. ऊना जिला में अंतिम चरण में 77 पंचायतों के 469 वार्डों में मतदान होगा.

Panchayat election in una.
ऊना में पंचायती राज चुनाव

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Published : Jan 20, 2021, 4:45 PM IST

ऊना: पंचायत चुनाव के अंति चरण में 77 ग्राम पंचायतों के 469 वार्डों में मतदान होगा. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि चुनाव के अंतिम चरण में 1,09,030 मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें 54,977 पुरुष और 54,053 महिला मतदाता शामिल हैं.

इन वार्डों में अंतिम चरण में होंगे चुनाव

जिला निर्वाचन ने बताया कि चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण में अंब विकास खंड की ग्राम पंचायत भटेड़, छपरोह, चौवार, धंदरी, जबेहड़, ज्वाल, कुठेड़ा खैरला, मंढोली, मुबारिकपुर, नंदपुर, राजपुर जसवां, रिपोह मिस्रां, शिवपुर, सपौरी, स्तोथर, टकारला तथा बंगाणा विकास खंड की ग्राम पंचायत बल्ह, बल्ह खालसा, बुढवार, चमयाड़ी, चंगर, छपरोह कलां, चौली, चुल्हारी, धनेत, प्लाहटा, सिंहाणा, टकोली व थड़ा में वोट डाले जाएंगे.

वहीं, विकास खंड गगरेट के तहत ग्राम पंचायत अंबोआ, अमलैहड़, भंजाल अप्पर, ब्रह्मपुर, चलेट, गगरेट अप्पर, गणु मंडवारा, गोंदपुर बनेहड़ा लोअर, कैलाश नगर, कुठेड़ा जसवालां, मवा कोहलां, नकड़ोह, ओयल तथा पिरथीपुर, विकास खंड हरोली में ग्राम पंचायत बढेड़ा, बट्ट कलां, बढ़ियारां, भैणी खड्ड, चंदपुर, दुलैहड़, हीरा नगर, हीरां, कांगड़, कुठार बीत, नंगल खुर्द, पालकवाह, रोडा और सिंघा में मतदान होगा.

उपायुक्त ने बताया कि ऊना विकास खंड में ग्राम पंचायत अबादा बराना, अरनियाला लोअर, बडैहर, बनगढ़, बसाल लोअर, बीनेवाल, चलोला, चताड़ा, जखेड़ा, जनकौर, झूड़ोवाल, कोटला कलां, कोटला खुर्द, कुरियाला, लालसिंगी, मदनपुर, रैनसरी, सासन व टब्बा शामिल हैं.

18 संवेदनशील व 10 अति संवेदनशील मतदान केंद्र

राघव शर्मा ने कहा कि मतदान के तीसरे चरण में 129 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 18 संवेदनशील व 10 अति संवेदनशील हैं. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजार किए गए हैं तथा 469 पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है. मतदान वाले दिन पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा तथा चुनाव प्रचार से संबंधित बोर्ड लगाना, पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंधित है. उन्होंने बताया कि धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों के समीप मतदान वाले दिन किसी भी प्रकार के शस्त्र को लेकर घूमना मना है.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान व मतगणना पूर्ण होने तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबन्दी रहेगी, जिसके अन्तर्गत होटल, बार, रेस्ट्रोरेंट, कैटरिंग स्थान एवं अन्य सभी सार्वजनिक या निजी स्थानों पर शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.

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