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पीएम आवास योजना के तहत ऊना जिला को अब तक 11.64 करोड़ रुपये की सहायता

ऊना के शहरी क्षेत्रों में अब तक 563 पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए कुल 11.64 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है. उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थी का चयन होने के बाद उसे घर की नींव भरने पर पहली किश्त जारी कर दी जाती है. घर की दीवारें बनने पर दूसरी, छत्त डालने पर तीसरी किश्त और घर के निर्माण कार्य पूरा होने पर चौथी किश्त जारी कर दी जाती है.

डीसी ऊना
डीसी ऊना

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Published : Nov 9, 2020, 3:13 PM IST

ऊना:जिला के शहरी क्षेत्रों में अब तक 563 पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए कुल 11.64 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है. योजना के तहत पहले चरण में नगर परिषद ऊना में 328 मकान बनाने के लिए 5.51 करोड़ रुपये, जबकि दूसरे चरण में नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा में 68 घर बनाने के लिए 1.63 करोड़, नगर परिषद संतोषगढ़ में 21 मकान बनाने के लिए करीब 80 लाख की राशि दी गई है.

नगर पंचायत टाहलीवाल में 46 घर बनाने के लिए 1.59 करोड़, नगर पंचायत गगरेट में 31 घर बनाने को 67 लाख रुपये, नगर पंचायत दौलतपुर चौक में 69 परिवारों को मकान बनाने के लिए 1.43 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की है. लाभार्थी को घर बनाने के लिए पहले 1.65 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई जाती थी, लेकिन अप्रैल 2020 के बाद यह सहायता राशि बढ़ाकर 1.85 लाख रुपये कर दी गई है.

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उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थी का चयन होने के बाद उसे घर की नींव भरने पर पहली किश्त जारी कर दी जाती है. घर की दीवारें बनने पर दूसरी, छत्त डालने पर तीसरी किश्त और घर के निर्माण कार्य पूरा होने पर चौथी किश्त जारी कर दी जाती है. सहायता राशि की सभी किश्तें सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है. राघव शर्मा ने बताया कि लाभार्थी एससी, एसटी या फिर अन्य किसी भी वर्ग से हो सकता है, लेकिन उसे पात्रता की कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी है.

आवेदनकर्ता की पारिवारिक आय 3 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसके पास पहले से पक्का मकान ना हो और शहरी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए भूमि होना अनिवार्य है. इसके अलावा छोटे घर के विस्तार के लिए भी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. पात्रता की शर्तें पूरा करने वाले व्यक्ति संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी विकास खंड कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी संपर्क किया जा सकता है.

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