ऊना: जिला ऊना में महिला पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया. कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को 5 साल कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए हैं. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को नियमानुसार अतिरिक्त कारावास होगा.
साल 2015 का मामला:जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि ग्राम पंचायत अपर पंजावर के पूर्व उप प्रधान जगजीत सिंह ने 21 सितंबर 2015 को पुलिस को शिकायत दी थी कि जब वह अपने घर में मौजूद थे तो उन्होंने पास से ही महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी. इसके बाद वह फौरन भाग कर उस तरफ गए. जहां उनके ही गांव का वरिंदर सिंह, अंजु मनकोटिया नाम की महिला को बेरहमी से पीट रहा था. वरिंदर सिंह के हाथ में तेजधार हथियार था, जिससे वह अंजू पर वार कर रहा था.
जगजीत सिंह ने अंजू को बचाया:हालांकि अंजू की माता अपनी बेटी को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन वरिंदर के सामने उसकी एक न चली. जगजीत सिंह ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर अंजू को वरिंदर सिंह के चंगुल से कड़ी मशक्कत के बाद बचाया. इसके तुरंत बाद वरिंदर सिंह हथियार लेकर मौके से फरार हो गया. जबकि लहूलुहान हालत में अंजु मनकोटिया को अस्पताल में भर्ती करवाया गया.